वाहन स्वामियों को बकाया कर के भुगतान में मिलेगी छूट बैतूल,


जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-21 की उपाधारा एक के तहत विभिन्न आयु सीमा के मोटरयानों को बकाया मोटरयान कर तथा शास्ति शोध्यों के भुगतान पर छूट दी गई है।
श्रीमती कुशवाहा ने बताया कि ऐसे यान जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हो तथा वह पंजीयन निरस्त करना चाहते हो, ऐसे यान जिन पर मोटरयान कर या शास्ति अथवा दोनों लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो (ऐसे यान पात्र होंगे, जिस पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत पांच वर्षों तक कोई अपराध केलिए प्रकरण दर्ज न हुआ हो तथा शेष शर्तें अधिसूचना अनुसार लागू होगी), को 90 प्रतिशत् छूट मिलेगी। 
एक मुश्त भुगतान के लिए-अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 20 प्रतिशत्, अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 40 प्रतिशत्, अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत वाहन पर 50 प्रतिशत् तथा अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यान पर 70 प्रतिशत् की छूट मिलेगी।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2020 तक ही लागू है। उन्होंने जिले के ऐसे वाहन स्वामियों, जिनके वाहनों पर कर एवं शास्ति की राशि बकाया है तथा अधिसूचना अनुसार पात्र हैं, से इस योजना का लाभ लेने की अपेक्षा की है।