जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2019-20 के द्वारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
श्री उरांव ने बताया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रविवार को बैतूल जिले की सीमा में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा के विक्रय को निषिद्ध घोषित किया गया है। जिले की सीमा में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, एफएल-2, 3 एवं 7 अनुज्ञप्त परिसर (रेस्टॉरेंट/बार/केन्टीन) अनिवार्य रूप से बंद रखी जावेगी। साथ ही मदिरा का अवैध विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित