अतिरिक्त तहसीलदार एवं जिला पंजीयक बैतूल (न्यायालय, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) द्वारा आमला निवासी संजय पिता हुकूमचंद सोनी से दो लाख 48 हजार 912 रूपए की राजस्व राशि वसूल न होने तक बकायादार का एसबीआई खाता क्रमांक 10794138554 को कुर्क किए जाने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिखा है। इस संबंध में जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि बकायादार द्वारा बकाया राजस्व जमा नहीं किए जाने तक उसके खाते के संचालन पर रोक जारी रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
बकायादार का बैंक खाता कुर्क किए जाने के आदेश