अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया


जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू होकर लॉक-डाउन है। अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के ट्रांसपोर्ट/समन्वय में होलसेलर्स को आ रही कठिनाइयों के निराकरण आदि के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे जिले के समस्त अनाज, तिलहन, खाद्य तेल एवं अन्य रोजमर्रा की अत्यावश्यक वस्तुएं, विभिन्न होलसेलर्स के पास आने वाली दवाइयों के परिवहन एवं होलसेलर्स/रिटेलर्स के पास पहुंचने की सप्लाई निरंतर बनाये रखने के लिए समस्त समन्वय की कार्रवाई करेंगे एवं संबंधित व्यापारी/ट्रांसपोर्टर्स आदि से चर्चा करेंगे। जिला परिवहन अधिकारी बैतूल इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे एवं इस हेतु दी जाने वाली अनुमतियों/आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त करेंगे। इन अनुमतियों/आदेशों को पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को भी पृष्ठांकित किए जाएंगे एवं अपर जिला दण्डाधिकारी/सर्व अनुविभागीय राजस्व अधिकारी जिला बैतूल से समन्वय करते हुए पुलिस एवं यातायात प्रभारी द्वारा निर्धारित समय में निर्धारित आपूर्ति हेतु आवगमन आदि की प्रक्रिया/सप्लाई कराते हुए इस हेतु समस्त कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करेंगे।