कोरोना वायरस- जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  के तहत जिले की समस्त शराब की दुकानों से संलग्न अहाते (सामूहिक रूप से मद्यपान स्थल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद किए जाने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव देश में व्यापक रूप से पाया गया है। जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों में भी भीड़-भाड़ का जमाव रहता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बनी रहेगी। 
उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ, जो अब 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है।