देश के अन्य राज्यों से एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से नागरिक अपने निवास स्थान पर जाने के लिए पैदल, बसों, निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि ऐसे नागरिक/नागरिकों का समूह जिले की सीमाओं से होकर गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें-
1. ऐसे नागरिक अथवा नागरिकों के समूह जब जिले की सीमाओं में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम उनके नाम, पता आदि आधारभूत जानकारी प्राप्त की जाए।
2. ऐसे नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर भोजन पैकेट एवं पेयजल की व्यवस्था की जाए।
3. यदि ये नागरिक किसी अन्य जिले/राज्य के निवासी हैं तो उन्हें उस जिले के कलेक्टर/एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से दूरभाष पर सम्पर्क कर इस बारे में अवगत कराया जाए।
4. इन सभी नागरिकों को वाहन से उनके गन्तव्य स्थान की ओर रवाना किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. इस संबंध में उक्त जिले के सक्षम अधिकारी को इन नागरिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग अथवा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर होम क्वारेंटाईन में रखे जाने के संबंध में भी अवगत कराया जाए।
6. यदि इस कार्य के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय/अन्य सहयोग की आवश्यकता हो, तो वह उपलब्ध कराया जाएगा।
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