विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से रोग फैलने की स्थिति को देखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मप्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में एईपीडीएस के अंतर्गत राशन वितरण के समय उचित मूल्यों की दुकानों पर सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान को नियमित रूप से खोली जाकर पात्र परिवारों को सतत् रूप से राशन का वितरण किया जाए। दुकान पर अधिक उपभोक्ता एकसाथ एकत्रित न हों तथा वे एक-दूसरे के सम्पर्क में न आएं। राशन वितरण करते समय हितग्राहियों के मध्य न्यूनतम तीन मीटर की दूरी रखने हेतु अवगत कराया जाए।
यथासम्भव वृद्ध एवं बीमार हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने न आना पड़े, किन्तु यदि ऐसे हितग्राही दुकान पर आते हैं तो राशन वितरण हेतु पृथक लाइन लगवाई जाए एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण कराया जाए।
पीओएस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर प्रत्येक हितग्राही को राशन वितरण उपरांत मशीन के स्केनर को सेनेटाईजर से साफ कराया जाए, उसके उपरांत दूसरे हितग्राही को राशन का वितरण किया जाए, इस हेतु पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर दुकानों पर रखवाया जाए।
उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं सहयोगी राशन वितरण के समय अपने लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें एवं अपने हाथों को भी बार-बार सेनेटाईजर से साफ करें। ऐसे हितग्राही जिन्हें बायोमैट्रिक सत्यापन में कठिनाई है, वे आगामी माह में भी राशन प्राप्त कर सकेंगे।
कोरोना वायरस- राशन वितरण में सावधानी बरतने के निर्देश