अपर कलेक्टर बैतूल श्री जेपी सचान ने बताया कि रबी फसल कटाई के कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले हार्वेस्टर-थ्रेसर जैसे कृषि उपकरणों के लिए कृषकों को किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसानों से अपील की जाती है कि वे कृषि कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का आवश्यक रूप से पालन करते हुए कृषि कार्य करें।
फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर-थ्रेसर के लिए अनुमति आवश्यक नहीं किसान कृषि कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करें