श्रीमान पू. अधीक्षक के आदेशानुसार जिले में लागू धारा 144 के पालन में उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही

प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा. सभी से अपील की जाती है कि इन निर्देशों का पालन करते हुए सहयोगात्मक रवैया रखने का प्रयास करें  निजी वाहन पूर्ण रुप से प्रतिबंधित है. आवागमन प्रशासन द्वारा निर्धारित छूट की अवधि के अतिरिक्त पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा, अगर आवश्यक है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी. 12 से 3 बजे तक की अवधि में ही सब्जी, किराना संबंधी छूट रहेगी.कृपया समस्तगण निर्देशों का पालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी