कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने आदेश दिए हैं कि बैतूल जिले की सीमा में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्वानुसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समस्त संबंधित अधिकारी (पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग) यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य रास्तों, अन्य ग्रामीण रास्तों या जंगल के रास्तों से किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: अपवर्जित है। जो व्यक्ति अन्य जिलों से जिला दण्डाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति पत्र के साथ आएं, उसका सूक्ष्मता से सत्यता के संबंध में जांच की जाए।
आदेश में कहा गया है कि सर्व संबंधित अधिकारी तत्काल अपने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी सूचना तत्काल दें एवं इसका पालन सुनिश्चित करते हुए नियंत्रण रखें। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसका सख्ती से प्रवेश जिले में रोका जाए।
बैतूल जिले की सीमा में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित