कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए जिले की समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में आगामी आदेश तक किसी भी मरीज से कोई पंजीयन शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संदर्भ में वरिष्ठ कार्यालय से आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है।
डॉ. चौरसिया ने बताया कि 14 अप्रैल 2020 तक देशव्यापी लॉक डाउन किया गया है एवं शासन द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से आम जनता को राहत प्रदान की जा रही है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में अब तक रोगी कल्याण समिति के सुदृढ़ीकरण हेतु बीपीएल, गर्भवती महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों के अतिरिक्त अन्य मरीजों से पंजीयन शुल्क लिया जा रहा था, जिसके कारण मरीजों को दो बार लाइन में भी लगना पड़ता था जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता था।
समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आगामी आदेश तक पंजीयन शुल्क नहीं लिए जाने के निर्देश के बाद आम जनता को राहत मिलेगी और संक्रमण फैलने का खतरा घट जाएगा।
जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आगामी आदेश तक पंजीयन शुल्क नहीं लिए जाने के आदेश राज्य स्तर से जारी