कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में खाद, बीज एवं फसल दवाइयों की दुकानों को खोलने का समय प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। गुरूवार 23 अप्रैल को आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में इन दुकानों को खोलने का समय प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखे जाने की सहमति हुई है। उस क्रम में यह आदेशित किया जाता है कि जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद, बीज एवं फसल दवाइयों की दुकानें (मात्र इन्हीं वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, इनमें अन्य सामग्रियों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा) उपरोक्तानुसार समय पर खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियां, जो खाद-बीज उपलब्ध कराती है, उनके लिए पृथक से आदेश पूर्व में जारी है, वह यथावत् लागू रहेगा।
खाद, बीज एवं फसल दवाइयों की दुकानें अब प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी