कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने जिले में स्वीकृत मुख्य एवं गौण खनिजों की खदानों के संचालन हेतु बैतूल जिला अंतर्गत लोक हितार्थ निर्माण कार्यों के सुचारू एवं निर्बाध संचालन हेतु समस्त स्वीकृत खनिपट्टों, उत्खनि पट्टों, व्यापारिक रेत खदानों एवं अन्य खनि रियायतों को प्रारंभ किए जाने तथा खनिजों के परिवहन की अनुमति के संबंध में जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया है। उक्त आदेश समूचे बैतूल जिले में भैंसदेही नगरपालिका सीमा से 03 किमी की परिधि (कन्टेनमेंट एरिया) को छोडक़र प्रभावशील होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश अनुसार खनि उत्खनन एवं परिवहन के संबंध शर्तें इस प्रकार रहेंगी-
खदान संचालन में खनन कार्य में संलग्न व्यक्ति/कंपनी को कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।
खदान संचालन में संलग्न किए जा रहे श्रमिकों एवं अन्य व्यक्यिों को कोविड-19 की से सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों का पालन करना होगा।
खदान क्षेत्र के कार्यालयों में आवश्यक सेनेटाइजेशन किया जाना आवश्यक होगा।
ऐसे व्यक्तियों को खनन कार्य, परिवहन प्रसंस्करण में संलग्न न किया जाए, जिनका निवास क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र/हॉट स्पॉट क्षेत्र में घोषित किया गया है। इसका पालन खदान संचालक को आवश्यक रूप से करना होगा।
खदान क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जानकारी खदान संचालक द्वारा कलेक्टर कार्यालय को देना होगी।
खनिज परिवहन हेतु विभाग द्वारा जारी ईटीपी को ही लॉकडाउन अवधि में परिवहन पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इस हेतु पृथक से किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में बाजार में कोविड-19 के कारण खनिजों की मांग पूर्वानुसार नहीं रहेगी। यदि परिवहन कार्य में कठिनाई आ रही हो तो ऐसी स्थिति में खनिजों का उत्पादान कर खदान क्षेत्र में ही संग्रहित किया जा सकता है, जिससे परिस्थिति सामान्य होने पर खनिजों की आपूर्ति सुचारू रूप से सतत् रह सके। जिन खदान क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, जहां पर खनिज का भण्डारण हो सके, उस परिस्थिति में नियमानुसार खदान संचालकों को खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की जा सकती है।
खदान संचालक खदान में कार्यरत व्यक्तियों को कोविड-19 की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे। खदान संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जाएगा।
खनिज परिवहन में उपयोग हो रहे वाहन में, वाहन चालक के अतिरिक्त एक सहायक जैसे क्लीनर आदि इस प्रकार केवल दो व्यक्ति ही खनिज परिवहन के दौरान वाहन के साथ चल सकेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को वाहन में खनिज के साथ चलने की अनुमति नहीं होगी।
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु वाहन चालक एवं संलग्न अन्य व्यक्ति को आवश्यक मास्क धारण करना तथा वाहन में सेनेटाइजर रखना आवश्यक होगा।
कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों जैसे सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा।
खजिनों के परिवहन के मामले में ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) के अतिरिक्त पृथक से अन्य कोई परिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी।
कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार हेतु फस्र्ट एड बॉक्स रखना आवश्यक होगा तथा धूम्रपान (गुटखा, तम्बाकू का सेवन) करना प्रतिबंधित होगा।
खनिज कोयला को छोडक़र अन्य खजिनों का परिवहन मात्र बैतूल जिला की सीमा अंतर्गत ही किया जा सकेगा तथा भैंसदेही नगरपालिका सीमा से 03 किमी की परिधि (कन्टेन्मेंट एरिया)के भीतर किसी भी प्रकार से खनिजों का परिवहन करना प्रतिबंधित होगा।
शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम संबंधी समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना आवश्यक होगा।
खनि उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में संशोधित आदेश जारी