कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपज मण्डी समिति बैतूल एवं मुलताई में किसानों की कृषि उपज के विक्रय का प्रबंध किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह खरीदी व्यवस्था तीन प्रकार से होगी-
प्राइवेट खरीदी केन्द्रों पर यह खरीदी ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की जाएगी, जिन्होंने इस हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। वर्तमान में छ: व्यापारियों क्रमश: श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल (मो.नं.- 9425002209), श्री नीरज डागा (मो.नं.- 9826043854), श्री वीरेन्द्र पांडे (मो.नं.-9926003733), श्री राकेश शर्मा (मो.नं.- 9425002521), श्री रामकिशोर राठौर (मो.नं.-9425002194) एवं श्रीमती पुष्पा राठौर (मो.नं.- 9425002194) के आवेदन पत्र प्रक्रिया में हैं एवं किसान इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त सौदा पत्रक के माध्यम से वे किसान जो मण्डी प्रांगण में अपनी उपज नहीं ला पा रहे हैं वे मण्डी समितियों के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर अपनी फसल का विक्रय कर सकते हैं।
जो किसान एवं व्यापारी क्रय-विक्रय का संव्यवहार मण्डी समिति के प्रांगण में करना चाहते हैं, उनके लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी-
मण्डी प्रांगण में विक्रय हेतु आने वाले ट्रक वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा।
मण्डी प्रांगण में कृषि उपज लाने का समय प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक रहेगा।
वाहन में वाहन चालक एवं एक कृषक ही एक वाहन में बैठने की अनुमति रहेगी।
एक वाहन में एक ही जिन्स लाना अनिवार्य होगा।
मण्डी प्रांगण में प्रवेश के बाद जिन्सों के निर्धारित स्थान पर खड़ा करना अनिवार्य होगा।
कृषि उपज की नीलामी वाहन में ही की जाएगी। ढेरी लगाकर विक्रय करने पर प्रतिबंध रहेगा।
कृषि उपजों की नीलामी का समय प्रात: 10 बजे से प्रारंभ होगा।
नीलामी के पश्चात् व्यापारिक प्रतिष्ठान में होगी। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त जगह नहीं होगी, मण्डी समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर तुलाई करानी होगी।
मण्डी प्रांगण में अनाज को लोड करने हेतु आने वाले वाहन दिन के दो बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।
मण्डी प्रांगण में मंडी कर्मचारी, क्रेता, व्यापारी या उनका एक अधिकृत प्रतिनिधि, किसान, वाहन चालक, हम्माल एवं तुलावटी को प्रवेश की अनुमति होगी।
एक दिवस में अधिकतम 100 ट्राली बैतूल मण्डी एवं 25 ट्राली मुलताई मण्डी में विक्रय हेतु किसान अपना अनाज ला सकेंगे।
मण्डी परिसर के अन्दर कोविड-19 से सुरक्षा हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल जैसे हैण्डवाश, सेनेटाइजर तथा मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।
हेल्पलाइन नंबर स्थापित
-------------------
कृषि उपज मण्डी कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 07141-239422 है