कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रभावी की गई लॉक-डाउन व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखे जाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान लगाए गए प्रतिबंध यथावत् जारी रहेंगे। यदि बीच में व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।
लॉक-डाउन आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा