नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 21 मार्च 2020 से जिले में लोक हितार्थ निर्माणक गतिविधियां एवं जिले में स्वीकृत खनि रियायतों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित था।
भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 15 अप्रैल 2020 में उक्त संबंध में अपेक्षित परीक्षणोपरान्त आवश्यक गतिविधियों की अनुमति के संबंध में परिस्थितिजन्य दिशा-निर्देश जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बैतूल जिला अंतर्गत होने वाले लोक हितार्थ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मूलभूत निर्माण सामग्री यथा गिट्टी, पत्थर, रेत एवं अन्य का मुख्य स्त्रोत जिले में स्वीकृत खनि पट्टे, उत्खनि पट्टे, व्यापारिक रेत खदानें व अन्य रियायते ही है।
कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 15 अप्रैल 2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैतूल जिला अंतर्गत लोक हितार्थ निर्माण कार्यों के सुचारू एवं निर्बाध संचालन हेतु जिला बैतूल अंतर्गत राजस्व अनुभाग भैंसदेही को छोडक़र समस्त स्वीकृत खनि पट्टों, उत्खनि पट्टों, व्यापारिक रेत खदानों एवं अन्य खनि रियायतों को प्रारंभ किए जाने की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार खनि रियायतों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों/श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
सेनेटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा।
कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार हेतु फस्र्ट एड बॉक्स रखना आवश्यक होगा तथा धूम्रपान (गुटखा, तम्बाकू का सेवन) करना प्रतिबंधित होगा।
खनिज कोयला को छोडक़र अन्य खनिजों का परिवहन मात्र बैतूल जिला की सीमा अंतर्गत ही किया जा सकेगा।
शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम संबंधी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाना आवश्यक होगा।
लोक हितार्थ निर्माण कार्यों के सुचारू एवं निर्बाध संचालन हेतु खनि रियायत के सशर्त आदेश जारी