फल उत्पादक कृषकों को अपने फल विक्रय की व्यवस्था के संबंध में


अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान ने बताया कि तरबूज, खरबूज एवं पपीता उत्पादक कृषकों को लॉक-डाउन अवधि में अपनी फसल विक्रय करने में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिले के कृषक यदि अपने खेतों से उत्पादित तरबूज, खरबूज या पपीता आदि को स्वयं अकेले अथवा 8-10 कृषक मिलकर मालवाहन से, घर पहुंच सेवा देकर विक्रय करना चाहते हैं तो ऐसे किसान कार्यालय कलेक्टर बैतूल में वाट्सएप नंबर 9584657950 एवं 9424461940 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करके लॉक-डाउन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपनी पूरी जानकारी, वाहन का विवरण एवं स्वयं का मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा तथा आवेदन के साथ ऋण पुस्तिका अथवा खसरा या किश्तबंदी की प्रति तथा वाहन के रजिस्टे्रशन कार्ड एवं इंश्यारेंस की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर वार्डवार वितरण किया जा सकेगा। उक्त निर्णय रविवार को आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया है।
श्री सचान ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को लॉकडाउन के दौरान माल वाहक वाहन से अपनी फसल विक्रय प्रयोजन से एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है। इसके उपरांत भी यदि कृषक अपनी फसल विक्रय प्रयोजन से एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे किसान भी उपरोक्त वाट्सएप नंबर्स पर आवेदन पत्र भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।