जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन बैतूल के निर्देशानुसार जिले के समस्त थोक एवं खुदरा किराना व्यापारियों को उनकी दुकानों पर विक्रय किए जाने वाले आवश्यक वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करना अनिवार्य है। यदि किसी दुकानदार द्वारा दुकान पर वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित नहीं किया जाता है अथवा प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है तो ऐसे दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष निरीक्षण दलों के माध्यम से जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की कार्रवाई निरंतर की जा रही है।
व्यापारियों को वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करना अनिवार्य निर्धारित मूल्य अधिक मूल्य पर वस्तु विक्रय करने पर होगी कार्रवाई