जिला श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमायुक्त इंदौर एवं मप्र राजपत्र (असाधारण) भोपाल 05 मई 2020 में प्रकाशित आदेश में मप्र दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्रों में जहां गुमास्ता अधिनियम लागू है। कोई भी दुकान एवं वाणिज्यक स्थापना किसी भी दिन (क) प्रात: 6 बजे के पूर्व नहीं खोली जाएगी और (ख) रात्रि 12 बजे के पश्चात् खुली नहीं रखी जाएगी।
जिले के सभी व्यावसायिक संस्थान जिन पर मप्र दुकान स्थापना अधिनियम 1958 प्रभावशील है, उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
गुमास्ता अधिनियम के तहत दुकान खोलने का समय निर्धारित