कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जिले के मदिरा व्यावसायियों की कठिनाइयों के निराकरण करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी बैतूल को अधिकृत किया है।
जिला आबकारी अधिकारी को लाइसेंसी के द्वारा अधिकृत व्यक्तियों तथा वाहनों को यात्रा पास जारी करने, मदिरा दुकानों के संचालन की अवधि के बाद भी मदिरा पारेषण गाड़ी खाली करवाने हेतु नियत समय अवधि में छूट देने एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट को यात्रा पास के रूप में मान्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को आवागमन के दौरान चिकित्सा परीक्षण और चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि औपचारिकताओं से यथासंभव मुक्त रखा जाए। यदि औपचारिकताओं की पूर्ति की जाना आवश्यक हो, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।
मदिरा व्यावसायियों की कठिनाइयों के निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत